न्यायालय ने गांजा तस्करों को दिया 5 वर्ष का कठोर कारावास

भोपाल. 27/06/2016 दोपहर 2.30 बजे मोहम्माद तारिक पुत्र अब्दुल हमीद निवासी फूटा मकबरा अंसार पुत्र अनबर खां निवासी काजी केंप भोपाल गांजा लेकर बी मार्ट के सामने बैरसिया रोड पर बेचने के लिए खड़े थे। मुखबिर ने इसकी सूचना थाना गौतम नगर के सहायक उप निरीक्षक राज किशोर मिश्रा को दी। राजकिशोर मिश्रा थाने में लिखा पढ़ी करने के बाद मय स्टॉक गवाहों को साथ लेकर बी मार्ट के सामने पहुंचे जहां पर बिजली के खम्बेद के पास दो व्यक्ति एक एक बैग टांगे खड़े थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन दोनों को पकड़ा जिसमें एक तारिक मोहम्मद दूसरा अंसार था। दोनों के तलाशी ली और उनके पास मौजूद बेगो की भी तलाशी ली। तारिक के पास मौजूद बेग में पॉलिथिन की थैली में गांजा रखा था। जिसका वजन 08 किलो ग्राम था। अंसार के पास मौजूद बेग में पॉलिथिन की थैली में गांजा रखा था, जिसका वजन 07 किलो ग्राम था। जांच के लिए वही पर सेम्पलल लिये गये और गांजे को जप्त कर दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाये। थाने में अवैध रूप से खांजा रखने पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 308/16 धारा 08/20 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत रिपोर्ट लेख की गई तथा सेम्परलो को जांच के लिए आरएफएसएल भेजा गया। जांच में सेम्पलो में गांजे होने की पुष्टि हुई। आरोपीगण को जेल भेज कर अभियोग पत्र न्याण्यालय में प्रस्तुरत किया गया। विशेष न्या याधीश एनडीपीएस मुकेश कुमार के न्याायालय में अभियोजन के साक्षियो की साक्ष्यी करायी गई और अभियोजन ने अपने तर्क प्रस्तुत किये। विशेष न्या्याधीश एनडीपीएस मुकेश कुमार ने अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मोहम्मद तारिक और अंसार को 05.05 वर्ष की सजा एवं 50000-50000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रर शर्मा द्वारा की गई।