नाबालिक बच्चे द्वारा वाहन चलाने के प्रकरण में न्यायालय ने किया अर्थदंड

बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा विगत दिनों यातायात पुलिस की समीक्षा बैठक दौरान नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में दिनांक 17 अगस्त 2021 को 16 वर्षीय किशोर के द्वारा पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर फर्राटा भरते पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट अंतर्गत किशोर सहित उसके अभिभावक पर मोटर पंचनामा की कार्यवाही करते हुए प्रकरण में इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बिलासपुर में आज दिनांक 18 अगस्त 2021 को यातायात पुलिस द्वारा पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 अंतर्गत किशोर के अभिभावक राजेंद्र अरोरा पिता गोपाल दास अरोरा, उम्र 49 वर्ष, साकिन सिंधी कॉलोनी बिलासपुर को ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण में संबंधित किशोर के विरुद्ध भी विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट के निहित प्रावधानों के अनुसार इस्तगासा आगामी दिवस माननीय किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेगा किशोर उम्र के बच्चों द्वारा दुपहिया आदि वाहन चलाए जाने से अक्सर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है इस पर अंकुश लगाने हेतु यातायात पुलिस द्वारा ऐसे अभियान आगामी दिनों में लगातार चलाए जाएंगे , यातायात पुलिस की आम जनता से अपील है कि अपने किशोर उम्र के बच्चों को दोपहिया आदि वाहन चलाने ना देवे।