न्यायालय ने मारपीट के आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्‍ड से दंडित किया

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 05/06/2015 को फरियादी द्वारा छोटेलाल गुप्‍ता ने थाना बल्‍देवगढ़ में इस आशय की की रिपोर्ट लेख करायी कि वह पवन यादव निवासी बम्‍हौरी नकीबन के यहां उधारी लेने गया था जब वह बम्‍हौरी से घर मजना साईकिल से आ रहा था तो पीछे से सुरेन्‍द्र यादव और मनोज यादव मोटरसाइकिल से आए और उसे हरलाल यादव के घर के पास रोक लिया और मां बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो मनोज यादव एवं सुरेन्‍द्र यादव ने मारपीट की। घटनास्‍थान पर मौके पर हरलाल का लडका भगतराम यादव आ गया था जिसने घटना का बीच-बचाव किया था और दोनों आरोपीगण बोल रहे थे कि यदि रिपोर्ट करने गया तो उसे  जान से खत्‍म कर देंगे। उक्‍त घटना के आधार पर थाना बल्‍देवगढ़ में प्रथम सूचना रिपार्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्‍थल का नक्‍शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये तथा फरियादी/आहत का चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया एवं आवश्‍यक अन्‍वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। संपूर्ण विचारण पश्‍चात् माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा आरोपीगण मनोज यादव एवं सुरेन्‍द्र यादव को भा.दं.सं. की धारा 325/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 6-6 माह (छ:-छ: माह) के सश्रम करावास तथा 1000-1000/-(एक-एक हजार रूपये) के अर्थदण्‍ड से दंण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ कु. प्रेरणा योगी द्वारा की गई।

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