न्‍यायालय ने बलात्‍कारी चाचा को आजीवन कारावास से किया दंडित

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निवाड़ी. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता की मां ने अपनी बेटी उम्र 12 वर्ष के बारे में थाना निवाड़ी में आकर‍ रिपोर्ट लेख करायी कि आज दिनांक 24.09.2019 से लगभग 06 माह पूर्व मार्च के महिने में मैं और मेरा पति वानमोर मजदूरी करने गये थे तथा पीडि़ता उम्र 12 वर्ष को भी साथ में ले गये थे। मेरा देवर अभियुक्‍त विमलेश वंशकार 08 अप्रैल को वानमोर आकर बोला कि स्‍कूल खुलने का समय हो गया है और पीडि़ता की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। यह कहकर वह नाबालिग पीडि़ता को जो उसकी भतीजी थी वानमोर से अपने गांव झिगौरा लेकर आ गया। सितम्‍बर माह में मैं अपने पति के साथ घर लोटी तो मैंने देखा कि पीडि़ता का पेट उभरा हुआ दिख रहा था तथा वह तकलीफ में थी जब मैंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि आरोपी विमलेश जब से उसे गांव लेकर आया है तभी से उसने अपनी पत्नि को मायके भेज दिया है और मेरे साथ लगातार गलत काम बलात्‍कार कर रहा है। उक्‍त सूचना पर थाना निवाड़ी में अभियुक्‍त विमलेश वंशकार के विरूद्ध धारा 376 ए.बी. भादवि एवं 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर‍ विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर श्रीमान् न्‍यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक 24.03.2021 को न्‍यायालय ने संपूर्ण साक्ष्‍य का विवेचन कर अभियुक्‍त विमलेश वंशकार को 376 ए.बी. भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया है जिसका अभिप्राय अभियुक्‍त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल से है। यह प्रकरण सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी के अंतर्गत शासन द्वारा चिन्‍हित किया गया था। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से सक्षम पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट श्री पंकज द्विवेदी द्वारा की गई।

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