न्यायालय ने पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा पानी की मोटर चुराने के आरोप में आरोपीगण राजु पिता जैमाल उम्र 30 वर्ष निवासी लिपानी बिजागढ फल्या व गिलदार पिता फुलसिंह मेढा उम्र 40 वर्ष निवासी कुकडाबैडा थाना नागलवाडी को धारा 379,411 भादवि के तहत जेल भेजा। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 02.06.20.21 की है। ग्राम मोहीपुरा मे फरीयादी एवं अन्य किसानो ने खेत पर नर्मदा किनारे पानी की 10 हार्स पावर की पानी की मोटर सिंचाई के लिये लगाइ थी। फरियादी अगले दिन करीबन 6 बजे नर्मदा नदी किनारे स्थित मोटर को चालु करने के लिए गया था तो देखा की फरीयादी एवं गांव के अन्य लोगों की 10 हार्स पावर की टेक्समो कंपनी की मौटर वही पडी होकर सभी 10 – 10 मोटरों के तांबे के तार चोरी किये गए थे। फरीयादी एंव किसानों द्वारा थाना अंजड पर रिर्पोट की गई। पुलिस थाना अंजड द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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