डेढ़ वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सोो एक्टि भोपाल के न्यायालय ने आरोपी बापूराव सोनो डेढ वर्ष की नाबालिग बालिका से गलत काम करने के आरोप में दोषी पाते हुए पॉक्सोे एक्ट में धारा 376 (कख) आईपीसी में शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास धारा 5एम6 पॉक्सो में दोहरा शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावासए धारा 342 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 363 में 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्ता कारावास से दं डित किया। उक्त् प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीण्पीण् गौतम एवं श्रीमति मनीषा पटेल एडीपीओ एवं श्रीमति सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 18/01/2019 को फरियादिया श्रीमती रजंना पत्नी रामा मगर निवासी जलगाव महाराष्ट ने अपनी डेढ वर्षीय पुत्री पीडिता के साथ थाना मिसरोद में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16/01/19 को मै मेरी बेटी को लेकर सुबह पांच बजे के आसपास भोपाल के लिए बैठी थी एवं 16 तारिख को ही दोपहर 2 बजे हबीबगंज रेल्वे स्टेेशन पर उतरी थी फिर वहां मै ऑटो में बैठ कर अपनी मम्मी के यहा गयी थी रात में वही मम्मी के पास रूकी थी । दिनांक 17/01/19 को करीब 10.11 बजे के बीच मेरे भाई के साथ बाईक से मेरी दीदी के यहां आई थी मेरा भाई मुझे दीदी के यहा छोड कर वापस चला गया था मै दीदी के यही रूक गयी थी दिनभर मैं वही रही । शाम 7 से 7.30 बजे की बात होगी मेरी दीदी के घर के अंदर मेरी बेटी खेल रही थी मैने देखा कि मेरी बेटी को आरोपी बापूराव सोनो खिलाने के लिए उसके घर ले गया था एवं थोडी देर बाद मेरी बेटी बापूराव के घर से रोते हुए बाहर निकली। और शू.शू वाली जगह पर हाथ लगा रही थी और रो रही थी तब मैनें उसकी शू.शू वाली जगह को देखा तो शू.शू वाली जगह लाल थी। फिर मैनें मेरी दीदी को फोन पर पूरी घटना बतायी कि आरोपी बापूराव सोनो ने मेरी बेटी के साथ गलत हरकत की है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी बापूराव सोनोने को दंडित किया गया।