13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी श्रीराम कुशवाह उम्र 24 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि व 5 एम/6 पाक्सो एक्ट एवं 376 (2) भादवि व 5एल/6 के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 2.000रू के अर्थदंडए धारा 366 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास एवं 1000 रू के अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास एवं 1000 रू के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना बागसेवनिया भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 21/11/19 को शाम करीब 8 बजे की बात है हम सब घर पर थे कि फरियादी की बेटी जो कि 13 वर्षीय है एवं कक्षा 8वी में पढती है को उसकी मां ने कचरा फेकने को बोला था। पीडिता घर से कचरा फेकने बाहर गई और घर वापस नहीं लौटी। फरियादी और उसकी पत्नि ने बाहर जाकर देखा तो पीडिता कहीं नहीं दिखीए कचरे की खाली वाल्टी गेट पर रखी हुई थी फिर फरियादी एवं उसकी पत्नि ने आस.पास तलाश कि किंतु पीडिता नहीं मिली। जिस पर पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर थाना बागसेवनिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीडिता ने बताया कि दिनांक 21/11/19 को जब वह कचरा फेंकने घर से बाहर गई थी तभी आरोपी श्रीराम कुशवाह ने मुझसे कहा कि कही घूमने चलते है तो पीडिता उसे अपना भाई समझकर उसके साथ ओला कार में बैठ बई इसके बाद आरोपी ने पीडिता को धमकी दी कि यदि कार में आवाज की तो तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। उस ओला कार से आरोपी श्रीराम पीडिता को इंदौर ले गया । इंदौर में उसने किराये का एक मकान लिया और 8-10 दिन पीडिता उस कमरे में आरोपी श्रीराम के साथ रही। आरोपी श्रीराम ने पीडिता के साथ गलत काम किया और उससे मजदूरी कराई। और पीडिता को धमकी दी कि किसी को कुछ कहा तो तेरे घर वालो को मार दूंगा। उसके बाद आरोपी पीडिता को भोपाल ले आया। आरोपी के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं डीएनए रिपोर्ट के आाधार पर आरोपी श्रीराम कुशवाह को शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

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