न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

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शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी आजाद खां पिता चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्‍ना‍थपुरी कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी को धारा 498 ए भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 27.07.2018 को थाना शुजालपुर पर मर्ग क्रमांक 49/2018, धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जाचं में लिया गया। जांच के दौरान मृतिका मरजीना बी पति आजाद खां उम्र 23 वर्ष निवासी जगन्‍नाथ कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी ने मरणासन्न कथन लेख किये गये जिसमें मृतिका ने बताया कि उसने अपने पति आजाद खां से झगडा होने से गुस्‍से में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। इससे पूर्व भी दिनांक 04.01.2018 को मृतिका के साथ उसके पति आजाद खां ने छोटी-छोटी बातों को लेकर उससे झगडा किया था और उस पर शंका की थी तथा शराब पीकर उसके साथ गाली-गलोच की। इस संबंध में स्‍टॉम्‍प पर शपथ पत्र के माध्‍यम से आरोपी द्वारा मृतिका को परेशान न करने बाबद लेख भी करवाया गया था। जांच उपरांत आरोपी के विरूद्ध थाना शुजालपुर पर असल अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

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