हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करेने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तनव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करने वाले आरोपीगण दीपक माली, नितिन दतारे, रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार को दोषी पाते हुए धारा 147ए 332/149 ए 427/149 भादवि के अन्तरर्गत 01.01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्तत प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रचना चिडार एडीपीओ द्वारा की गयी।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्याा शुक्ला् ने बताया कि दिनांक 25/12/11 को 19.30 बजे राम मंदिर के सामने भानपुर भोपाल में अभियुक्त दीपक माली, नितिन दतारे, रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार एवं लगभग 100 अज्ञात साथी द्वारा एकमत होकर रॉड, लकडी, पत्थलर से सुसज्जित हाकर ईरानी डेरा भानपूर में हमला किया। दंगाईयों ने कर्तव्यर से भयोपरत करने हेतु पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके जिसमें से एक पत्थभर फरियादी शिवराज को सिर पर लगा और खून निकलने लगा। दंगाईयों ने एकजुट होकर शासकीय वाहन जिप्सीभ का कॉंच तोडकर नुकसान भी कारित कियाए जिस पर थाना छोलामंदिर में अपराध क्रमांक 441/2011 धारा 353, 332, 427, 147, 148 एवं 149 में उक्तर आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों को दंडित किया गया ।