नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्याायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यांयालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उम्र 22 वर्ष को धारा 363, 366, 376 भादवि एवं पाक्सोे एक्टा में दोषी पाते हुये सजा सुनाई। आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लूक प्रजापति को धारा 376 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2000रू अर्थदंड एवं धारा 366 ए भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड एवं धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अतिण् जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता सिंह एवं एडीपीओ श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्याओ शुक्लाि ने बताया कि दिनांक 27/01/2019 को रात करीब 8. 30 बजे पीडिता ने अपनी मॉं सेदुकान से पेन लाने का कहकर घर से दुकान चली गई। जब वह रात करीब 10 बजे तक घर वापस नहीं आई तब पीडिता के रिश्तेरदारों ने उसकी तलाश की। पीडिता का पता न चलने पर पीडिता की मॉं फरियादिया ने दिनांक 28/01/2019 को पीडिता के गुम होने तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला.फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पीडिता को दिनांक 29/01/19 को दस्ताायव किया गया। तब पीडिता ने बताया कि आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उसे बहला.फुसलाकर अशोका गार्डन की एक मेडिकल दुकान में ले गया जहां उस दुकान में उस समय कोई नहीं था, तब रात में आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू् प्रजापति उसे घुमाता रहा जब वह उसे खजूरी सडक की ओर ले जा रहा था तभी पुलिस वालों ने आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति को पकड लिया। न्यायालय में मामला पेश किया गया जिसमें आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया गया।