एसबीआई शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक के विरुद्ध अपराध दर्ज

अंबिकापुर. सुनील कुमार शर्मा के द्वारा ब्रजभूषण एवं अखिलेश कुमार तथा विधिका वर्मा मेहता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156(3)का आवेदन अपने अधिवक्ता डी०के० सोनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिसमें ग्राम ठाकुरपुर तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा में स्थित भूमि को क्रय करने हेतु दिनांक 11/10/2017 को अनुबंध निष्पादित किया गया था तथा उक्त भूमि को 14 लाख 60  हजार रुपए में विक्रय करने हेतु सौदा किया गया था। जिसमें सुनील कुमार शर्मा के द्वारा अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा को अग्रिम राशि 160,000/- रुपए प्रदान किया गया था शेष राशि सुनील कुमार शर्मा के द्वारा बैंक फाइनेंस के माध्यम से पंजीयन दिनांक को दिया जाना था तत्पश्चात अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा के द्वारा सुनील कुमार शर्मा को बताया गया कि वह भारतीय स्टेट बैंक की गुरुद्वारा ब्रांच से फाइनेंस करवा देगा जिसके बाद सुनील कुमार शर्मा के द्वारा उक्त ब्रांच में आवेदन दिया गया और दिनांक 16/10/2017 को ही होम लोन स्वीकृत हो गया तथा उसी दिनांक को अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा के खाते में चेक के माध्यम से 14 लाख रुपए अखिलेश कुमार एवं विधिका वर्मा मेहता से मिलीभगत कर ट्रांसफर करा लिया गया संपूर्ण राशि प्राप्त करने के पश्चात भी अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन नहीं कराया गया। जिसके पश्चात सुनील कुमार शर्मा के द्वारा पता करने पर पता चला कि काफ़ी फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर होम लोन लेने बाबत बैंक में दस्तावेज पेश किया गया है उक्त दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात सुनील कुमार शर्मा द्वारा मामले की शिकायत सिटी कोतवाली में दिनांक 7/5/2021 को दिया गया जिसके पश्चात भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया।
उसके पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण अधिवक्ता डी०के० सोनी के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 156(3) द०प्र० सं० के तहत आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 8/6/2022 को सुनवाई करने के उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अंबिकापुर के द्वारा अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा, अखिलेश कुमार एवं विधिका वर्मा मेहता के द्वारा छल कपट एवं बेमानी कार्य करते हुए आशय से मिथ्या दस्तावेजों को उपयोग माना गया तथा प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना दर्शित पाया गया जिसके आधार पर थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर को अभियुक्त ब्रजभूषण मिश्रा, अखिलेश कुमार पूर्व शाखा प्रबंधक एसबीआई एवं विधिका वर्मा मेहता शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुरुद्वारा के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसके आधार पर सिटी कोतवाली अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 13/6/2022 को अपराध क्रमांक 505/2022 धारा 420, 34भा०द०वि० के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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