16 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला बदर
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर का मूल निवासी होकर लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी मारपीट, छेडछाड अवैध हथियार रखना, एस.सी./एस.टी. के प्रकरण, पैसों की मांग गाली-गलौज करना जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है जिसके विरूद्ध वर्ष 2005 से 09 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2005 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी मुलायम यादव के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं आरोपी मुलायम यादव को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।