आदतन अपराधी को किया जिला बदर
सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन पिता मिट्ठू चढार उम्र 30 साल निवासी गौरझामर जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी पवन चढार निवासी गौरझामर, तहसील देवरी जिला सागर का मूल निवासी होकर लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी जुआ खेलना, अबैध शराब बेचना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 से 05 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। अपराध क्रमांक 288/2013 एवं 86/2021 में धारा 13 जुआ एक्ट, अपराध क्रमांक 62/2014 धारा 294,323,506,34 भादवि और अपराध क्रमांक 278/2017 एवं 39/2020 में धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। माननीय जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी पवन चढार के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए आरोपी पवन चढार को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।