संभागीय लेखापाल को 25 हजार रुपए का लगा अर्थदंड
बलरामपुर. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बलरामपुर के समक्ष दिनांक 28/3/18 को डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय से एक मार्च 2017 से आज दिनांक 28/3/18 तक के कैश बुक एवं जारी वर्क आर्डर के संबंध में जानकारी की मांग किया गया था। जिसमें समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त होने पर डी०के०सोने के द्वारा प्रथम दिनांक 7/5/2018 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के कारण डी०के० सोने के द्वारा दिनांक 16/7/2018 को धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय प्रकरण क्रमांक ए/2721/2018 एवं प्रकरण क्रमांक ए/2720/2018 प्रस्तुत किया गया था।
उक्त द्वितीय अपील प्रकरण को माननीय राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलरामपुर को नोटिस जारी किया गया तथा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 21/1/2021 को द्वितीय प्रकरण क्रमांक ए/2721/2018 एवं प्रकरण क्रमांक ए/2720/2018 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा के०के० सुमन संभागीय लेखाधिकारी एवं तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दोषी मानते हुए 25000-25000 रुपए कुल 50,000 का अर्थदंड आधिरोपित किया गया एवं आधिरोपित अर्थदंड की राशि दोषी जन सूचना अधिकारी के०के० सुमन के वेतन से वसूली कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण में निराकरण नहीं करने के कारण श्री पी०पी० सुमन के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी माननीय राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त अशोक कुमार अग्रवाल के द्वारा की गई है।