Dollar Smuggling Case : केरल विधान सभा अध्यक्ष को नोटिस जारी, कस्टम विभाग ने किया ये दावा


कोच्चि. डॉलर तस्करी (Dollar Smuggling) मामले की जांच कर रहे कस्टम विभाग (Customs Department) ने केरल के विधान सभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन को नोटिस जारी कर 12 मार्च को जांच टीम के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. कस्टम विभाग की तरफ से कहा गया है, तस्करी के संबंध में केरल के विधान सभा अध्यक्ष का बयान दर्ज कराने के कई प्रयास किए गए लेकिन अब तक उन्होंने बयान दर्ज नहीं कराया, इस वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है.

हाई प्रोफाइल है मामला
कस्टम विभाग (Customs Department) के एक अधिकारी ने कहा, ‘तस्करी मामले के संबंध में केरल के विधान सभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन से पूछताछ की जानी जरूरी है.’ कस्टम विभाग ने दावा किया है कि केरल सोना तस्करी (Gold Smuggling) मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने यूएई के वाणिज्य दूतावास कार्यालयों से संबंधित डॉलर ‘तस्करी’ मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, विधान सभा अध्यक्ष और कुछ मंत्रियों के खिलाफ हैरान करने वाले खुलासे किये हैं. विभाग ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट में दाखिल एक बयान में कहा, ‘उसने (स्वप्ना सुरेश ने) वाणिज्य दूतावास की मदद से मुख्यमंत्री और विधान सभा अध्यक्ष की शह पर विदेशी मुद्रा की तस्करी के बारे में स्पष्टता से अपनी बात रखी है.’

मुख्य आरोपी सुरेश ने किए कई अहम खुलासे
बता दें, सोना तस्करी मामले में मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, विधान सभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन और कुछ मंत्रियों के खिलाफ डॉलर तस्करी मामले में सनसनीखेज खुलासे किए हैं. मामले की जांच कर रहे कस्टम विभाग ने केरल हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि सुरेश ने एजेंसी को सीआरपीसी की धारा 108 और 164 के तहत दिए गए बयान में ये कई अहम खुलासे किए हैं. कस्टम विभाग की तरफ से बताया गया है कि सुरेश ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात के महावाणिज्य दूत के साथ निकट संबंध थे और बयान दिया कि अवैध रूप से रुपयों का लेन-देन हुआ है.

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