शिक्षा विभाग की सख्ती…. बिना मान्यता संचालित ड्रीमलैंड स्कूल को अंतिम चेतावनी

 

बिलासपुर: जिला शिक्षा विभाग ने सरकंडा स्थित ड्रीमलैंड स्कूल को अंतिम चेतावनी जारी की है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 24 जुलाई 2022 के बाद से स्कूल की मान्यता समाप्त हो चुकी है। इस आधार पर विभाग ने स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही प्रतिदिन 10 हजार रुपये के हिसाब से अतिरिक्त दंड का प्रावधान किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 अप्रैल तक का समय दिया गया है। यदि जुर्माने की गणना की जाए तो यह राशि 97 लाख रुपये से अधिक होगी।

तीन वर्षों से बिना मान्यता संचालित हो रहा स्कूल
शिक्षा विभाग के अनुसार, ड्रीमलैंड स्कूल पिछले तीन वर्षों से बिना मान्यता के संचालन कर रहा है। प्रबंधन द्वारा अब भी नर्सरी से कक्षा 8वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जबकि मान्यता नवीनीकरण अब तक नहीं हुआ है।

राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन
स्कूल प्रबंधन के इस रुख को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने नोटिस जारी कर 1 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के भीतर उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, तो प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा।

मान्यता नवीनीकरण में लापरवाही
शिक्षा विभाग के अनुसार, ड्रीमलैंड स्कूल की मान्यता 16 अगस्त 2019 से 24 जुलाई 2022 तक वैध थी। 2022 में प्रबंधन ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया, इसके बावजूद स्कूल संचालित होता रहा। इस दौरान परीक्षाएं भी आयोजित की गईं और परिणाम भी घोषित किए गए। अंततः, दो साल की देरी के बाद, 9 अप्रैल 2024 को स्कूल प्रबंधन ने नवीनीकरण हेतु आवेदन किया, लेकिन इसमें भवन से जुड़े कई दस्तावेजों की खामियां पाई गईं। शिक्षा विभाग ने इन्हें सुधारने के निर्देश दिए हैं।

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