स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञापन पर ECI की कार्रवाई, Covid-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी PM Modi की फोटो


नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) की शिकायत पर चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि चुनाव में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. दरअसल टीएमसी (TMC) ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की फोटो होने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग (ECI) ने आचार संहिता का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे एक लेटर में कहा कि सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर रोक लगे. हालांकि चुनाव आयोग ने किसी का नाम लेकर सरकारी विज्ञापन पर रोक नहीं लगाई है. चुनाव आयोग ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करे.

सूत्रों के अनुसार, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जैसे- पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं छाप सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए सिस्टम में फिल्टर का इस्तेमाल करेगा. हालांकि इस फिल्टर को सिस्टम में अपलोड करने में वक्त लगेगा.

बता दें कि मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां CoWIN प्लेटफॉर्म के जरिए दिए जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वे अपने अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. जान लें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधान सभा चुनावों के ऐलान के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता लागू है.

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