सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यवस्था दी कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने साथ ही दिल्ली-एनसीआर के नगर निगम अधिकारियों को इसके लिए निश्चित स्थान बनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि किसी विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए भोजन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘ किसी भी हालत में सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि यह क्षेत्र आवारा कुत्तों को भोजन देने के लिए है। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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