प्राणघातक उपहति कारित करने वाले आरोपीगण को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 16.07.2015 को शाम 06:15 बजे फरियादी अरविंद पिता मोहनलाल के खेत में विद्युतलाईन टूटकर गिर गई थी जिसे जोड़ने को लेकर हुए विवाद पर से राजेश अहिरवार ने लोहे की सरिया, सुरेन्‍द्र अहिरवार ने कुल्‍हाड़ी से फरियादी के भाई भुवनेश्‍वर को जान से मारने की नियत से मारपीट कर दी। कुल्‍हाड़ी और सरिया से भुवनेश्‍वर के सिर में चोंटे आयीं। श्‍यामलाल ने डण्‍डे से अरविंद की मारपीट की एवं उसकी मॉ मानकुंवर बचाने आयी तो राधे ने मानकुंवर की डण्‍डे से मारपीट कर दी। सभी अभियुक्‍तण फरियादी एवं अन्‍य आहतगण को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। फरियादी अरविंद की सूचना पर थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 900/2015 अंतर्गत धारा 147,149,324,307,506बी भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उक्‍त अपराध की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जिससे उद्भुत प्रकरण क्रमांक एसटी 263/2015 में विचारण उपरांत माननीय न्‍यायालय जतारा द्वारा अभियुक्‍तगण श्‍यामलाल अहिरवार, सुरेन्‍द्र अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, सुटिया उर्फ दशरथ अहिरवार एवं राजेश अहिरवार को दोषी पाते हुए धारा 307 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 148 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 323 भादवि में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

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