नाबालिग को बहला-फुसला के लेजाने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के ले जाने वाले आरोपी आकाश पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त की मां ने दिनांक 24.08.2018 को पुलिस थाना मोतीनगर में इस गुम इंसान सूचना की रिपोर्ट लेख करायी जिसमें बताया कि दिनांक 24.08.2018 को उसकी लड़की बाजार गयी थी जो लोट कर घर नही आयी। बाजार एवं रिस्तेदारी में तलास करने पर भी नही मिली। उक्त घटना की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्तयाव किया गया। पीडि़ता का चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आकाश गंगेले को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।