फर्जी पॉवर ऑफ ऑटर्नी दिखाकर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी

 

सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

बिलासपुर। जमीन की फर्जी पॉवर ऑफ आटर्नी दस्तावेज दिखाकर बेचने का सौदा पक्का किया। इकरारनामा के दौरान 11 लाख रुपए वसूल लिया। इसके बाद जमीन के वास्तविक स्वामी ने बेचने से मना कर दिया। आरोपियों ने पीडि़त के साथ धोखाधड़ी किया है। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि डॉक्टर रहलकर गली एकता कॉलोनी जरहाभाठा निवासी अमित भास्कर (44)पिता अवधराम भास्कर प्रापर्टी डिलिंग का कार्य करते है। जनवरी माह के दौरान सूर्या साहू निवासी भरारी कोटा रोड उसके पास आया और ग्राम खम्हरिया पहनं. 24 रानिमं जरौंधा तह. तखतपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 514/1, 515, 511, 512/1, 513, 514/2, 514/3, 516/1, 516/2. 517/2, 524, 525 जिसका कुल रकबा 13.40 एकड़ भूमि विक्रय का सौदा करने की बात कही। जिसका बी-1, पी-2 खसरा और ऋण पुस्तिका की मूल प्रति और मौजा भी दिखाया। एक सेट फोटोकापी पीडि़त को भी दिया। इसके बाद उन्होंने जमीन मालिक से मुलाकात कर सौदे का एग्रिमेन्ट करने की बात कही। तब आरोपियों ने यह कह कर नहीं मिलवाया कि भूमि की मालकिन काफी बुजुर्ग महिला है और बार-बार आना-जाना नहीं कर सकती है।

इसलिए उसके द्वारा मुझे रजिस्टर्ड पावर आफ अटर्नी (मुख्तियार खास) दी गई है और उसी के हिसाब से ऐग्रीमेन्ट कर सौदा किया जाएगा। तब पीडि़त ने भरोसा करके सौदा किया।

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