छठ पूजा के संबंध में दिशा निर्देश जारी

बिलासपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 10 नवम्बर 2021 को छठ पूजा के लिये गाइडलाइन जारी की गई है। छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं करेंगे। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयेाजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, बिलासपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। आदेश में निहित शर्ताें का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम विधिक अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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