November 24, 2024

आदतन अपराधी रितेश निखारे उर्फ मैडी छह माह के लिए हुआ तड़ीपार

बिलासपुर. जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क)(ख) एवं 5(क)(ख) के तहत प्रकरण क्रमांक 1/2022 में पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2022 के तहत रितेश निखारे उर्फ मैडी पिता रवि निखारे उम्र 32 वर्ष निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन बिलासपुर को बिलासपुर राजस्व, जिला एवं समस्त क्षेत्रों से लगे आसपास के राजस्व जिले जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, बलौदा बाजार तथा रायपुर सीमाओं से 6 माह के लिए बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला दण्डाधिकारी ने 24 घंटे के भीतर बिलासपुर राजस्व एवं सीमावर्ती जिले से रितेश निखारे को बाहर चले जाने हेतु आदेशित किया है। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बिलासपुर एवं उल्लेखित जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में रितेश निखारे उर्फ मैडी पिता रवि निखारे उम्र 32 वर्ष निवासी जरहाभाठा के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क)(ख) एवं 5(क)(ख) के तहत जिला बिलासपुर एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) करने के लिए प्रस्तावित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा रितेश निखारे उर्फ मैडी के आदतन अपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त रहने के कारण पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उसके अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बावजूद भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं होने एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन तथा राज्य की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए जनहित में जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का हुआ भव्य स्वागत
Next post यूजर चार्ज पर भाजपा का आंदोलन अवसरवादी राजनीति : कांग्रेस
error: Content is protected !!