ओमिक्रॉन के खतरे पर HC की पुलिस को फटकार, ‘नदी की तरह बह रहे लोग, इसे रोकिए, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे’
नई दिल्ली. भारत में कोविड के खतरनाक वैरिएंट Omicron के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिबंध (Restrictions) और रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) लगाया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू लागू हुआ है. इस बीच दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की वायरल तस्वीरों (Sarojini Nagar Market Crowd Viral Pics) पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने चिंता जताते हुए कहा है कि लोग नदी की तरह बह रहे हैं.
छोटा सा बम फट जाए तो क्या होगा?
सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लोग ‘नदी की तरह बह रहे हैं’. हाई कोर्ट ने अवैध विक्रेताओं को काम करने की अनुमति देने को लेकर NDMC और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने ये भी कहा, ‘सोचिए कि अगर एक छोटा बम फट जाए तो कितने लोग इससे और फिर मची भगदड़ से मारे जाएंगे.’
NDMC और पुलिस को फटकार
दिल्ली की इन भयानक तस्वीरों के सामने आने के बाद जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कहा, दिल्ली के सरोजिनी नगर बाजार में स्थिति भयावह है. कड़ी टिप्पणी के बीच बेंच ने इस बाजार में अवैध विक्रेताओं को वहां माल बेचने की इजाजत देने पर NDMC और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने बाजार में दुकानदारों की भारी भीड़ दिखाने वाले वीडियो को कोट करते हुए सरोजिनी नगर थाने के एसएचओ को भी कोर्ट में तलब किया.
डीडीएमए को निर्देश
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बेंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) को बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर बाजार का दौरा करने और हालात का आंकलन करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश पारित करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह भी कहा, ‘इस बाजार पहले भी बम विस्फोट देख चुका है. जरा सोचिए कि अगर एक छोटा बम फट गया तो कितने लोग मारे जाएंगे और भगदड़ की वजह से भी.’
एसएचओ को सस्पेंड कर देंगे: HC
अदालत ने सरोजिनी नगर थाने के एसएचओ को तलब करते हुए कहा अगर आपको लगता है कि आप इतनी बेशर्मी से हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. इस मार्केट में कोविड या भगदड़ या फिर किसी अन्य घटना के कारण किसी की भी जान जाती है, तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. अदालत ने SHO को दो टूक कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा.