ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा अस्पताल पहुंचा कोर्ट, HC ने केंद्र को दिए ये निर्देश


नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड-19 (Covid 19) के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए जो इस गैस की कमी से जूझ रहे हैं.

दरअसल, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मैक्स अस्पताल (Max Hospital) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया. मामले की अर्जेंट सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उनके सेंटर पर केवल 2 से 3 घंटे का ऑक्सीजन ही बचा है. इसपर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है. आज मैक्स अस्पताल आया है कल और लोग आएंगे.

इंडस्ट्रीज को तुरंत रोकी जाए ऑक्सीजन सप्लाई
HC ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है तो तुरंत रोक दिया जाए. इसपर केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तमाम कंपनियां 100 फीसदी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं. केंद्र सरकार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर बनाए हुए है.

‘क्यों न ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जाए?’
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कल हमने ऑक्सीजन के मामले को लेकर विस्तृत आदेश परित किया था, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए परिवहन के तरीकों और साधनों पर विचार करना चाहिए ताकि आपूर्ति लाइनें प्रभावित न हों, चाहे एयर लिफ्टिंग से ही क्यों न आपूर्ति पूरी की जाए?

मांग के सामने सप्लाई कम
कोर्ट ने कहा, ‘फिलहाल हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली की मांग के लिहाज से पर्याप्त नहीं है. कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. जैसे भी हो केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे.’

कोर्ट ने जताई नाराजगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई पर काम करना चाहिए वह काम नहीं कर रही है. कोर्ट ने कहा था कि तमाम इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई ना की जाए, बावजूद इसके सरकार हमारे आदेश को लेकर गंभीर नहीं है.

दिल्ली HC का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि मैक्स हॉस्पिटल को तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए. दरअसल, 6 मैक्स अस्पतालों में 1400 मरीज ऑक्सीजन पर निर्भर हैं.

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