हाईकोर्ट ने प्रदूषण फैलाने को लेकर दायर याचिका पर अनिल एग्रो के संचालक को नोटिस जारी किया

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बिलासपुर. हाईकोर्ट ने राईस मिल से निकलने वाले धुवा व राखड़ से फैल रहे प्रदूषण को लेकर पेश याचिका में अनिल एग्रो के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिंक रोड निवासी अब्दुल जुनैद की रतनपुर मार्ग के नवागांव में कृषि भूमि है। उक्त जमीन में उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ लगाए है। इसके अलावा सब्जी व अन्य कृषि कार्य करते है। उनकी कृषि भूमि से कुछ दूर में अनिल दुआ व भागीदार जुगलकिशोर अग्रवाल द्वारा अनिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम से राइस मिल संचालित किया जा रहा।  राइस मिल से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने कोई प्रबंध नही किया गया है। इसके कारण राइस मिल से निकलने वाले धुँआ व राखड़ से याचिकाकर्ता का कृषि व स्वास्थ्य दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा। उन्होंने राइस मिल के प्रदूषण को रोकने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से याचिका दाखिल की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई उपरांत राइस मिल के संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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