August 29, 2024

हाई कोर्ट ने कहा…. मानहानि मामले में राहुल गांधी को शिकायत पर शीघ्र निर्णय पाने का अधिकार

मुंबई. बंबई हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों के लिए 2014 की मानहानि की शिकायत पर गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की एकल पीठ ने 12 जुलाई को दिए आदेश में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसी को त्वरित सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और एक स्वतंत्र व निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है।

अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता को आपराधिक मानहानि की एक लंबित शिकायत में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। इस आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post एकल बत्ती कनेक्शन वाले गरीब परिवारों को 25 से 30000 का बिजली बिल विधायक से मिले कोटा क्षेत्र के पीड़ित परिवार, विधानसभा में मामला उठाएंगे अटल
Next post जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन सहित चार जवान शहीद
error: Content is protected !!