आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त मे

बिलासपुर. कोनी पुलिस ने बताया  कि मर्ग क्रमांक 34/22 धारा 174 जाफौ कि मर्ग कायमी पश्चात मृतिका द्वारा जहर सेवन करने से मृत्यु होना पाया गया था तथा डाक्टर द्वारा मृतिका का बिसरा को जप्त कर परीक्षण हेतु दिया गया था। जिसे मृतिका की बिसरा को परीक्षण हेतु एफएसएल बिलासपुर में जमा किया गया था। तथा एफएसएल बिलासपुर से जप्त बिसरा का एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुआ मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता रमेश कुमार पिता कांशी राम नेताम उम्र 50वर्ष साकिन नवागांव पाली चौकी जुनापारा तथा मृतिका की मां चौपी बाई पति रमेश कुमार नेताम उम्र 48 वर्ष का मर्ग जांच के दौरान कथन लिया गया है। जिसमें मृतिका के मां तथा माता पिता द्वारा अपने कथन में मृतिका के पति सियाराम मरावी द्वारा मृतिका को पसंद न करने ,मारपीट करने तथा प्रताडित करने से परेशान होकर जहर सेवन कर आत्महत्या करना बताया है ।जो मर्ग जांच ,मृतिका के माता पिता का कथन तथा एफएसएल की जांच रिपोर्ट से मृतिका की मृत्यु उसके पति द्वारा प्रताडित करने से आत्महत्या से हुई है जो धारा 306 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 372/2022 धारा 306 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया । थाना प्रभारी कोनी के कुशल नेतृत्व में सूचना पर हमराह स्टाफ के दबिश देकर घेराबंदी पर सीयाराम को पकड़कर थाना लाया गया, आरोपी विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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