मारपीट करने वाले दो आरोपीयों को 1-1 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण  अनिल खाती पिता माखनसिंह खाती व गजराज खाती पिता माखनसिंह खाती निवासीगण – पोलाय कलां अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में  1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से  दण्डित किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 04.10.2020 को सुबह फरियादी लखनलाल खाती अपने  बीड वाले खेत पर घास काटने गया था । वह अपने बीड मे घास काट रहा था तभी जमीन संबंधी पुरानी रंजीश की बात को लेकर आरोपी अनिल अपने हाथ में कुल्‍हाडी तथा गजराज अपने हाथ में डण्‍डा लेकर आये । फरियादी को अनिल ने कुल्‍हाडी से सिर में मारा तथा गजराज ने डण्‍डे से दोनों हाथों की  कलाई के ऊपर मारा।  फरियादी के चिल्‍लाने  की आवाज सुनकर  वृंदावन तथा तुफान दौंडकर आये तो आरोपीगण जाते- जाते बोले कि आज तो  तेरी किस्‍मत अच्‍छी थी, ये लोग आ गये आइंदा तुझे जान से खत्‍म कर देगें। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना अ.बडोदिया पर की जिस पर से सम्पूर्ण  अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।  प्रकरण में  उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्षीगण की साक्ष्‍य तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरेापीगण को दोषसिद्ध किया गया।

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