अवैध गांजा रखने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा
सागर. विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट संजय अग्रवाल सागर के न्यायालय ने अवैध गांजा रखने वाले दो आरोपीगण प्रीतम अहिरवार पिता नन्ना अहिरवार उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम हिंगवानी तहसील बटियागढ़ जिला दमोह तथा गजराज अहिरवार पिता गफलुआ अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी देवपुर थाना बकस्वाहा जिला छतरपुर को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20 (ख)(ii)(B) सहपठित धारा 29 के तहत 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ पारस मित्तल ने की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक-22.11.2019 को लगभग 01.05 बजे आरक्षी केन्द्र जीआरपी सागर अंतर्गत आने वाले रेल पुलिस चौकी दमोह में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिंगवानी जिला दमोह का प्रीतम अहिरवार अपने साथी गजराज के साथ पुरी की ओर से आने वाली उत्कल एक्सप्रेस से दमोह स्टेषन पर उतरा है, जो दोनों पिट्ठू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुये हैं और स्टेषन दमोह के प्लेटफार्म नंबर 1 पर सागर छोर लगे नेम बोर्ड के पास खड़े हैं और किसी ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, यदि तत्काल दबिष जाये तो मादक पदार्थ गांजा पकड़ने में सफलता मिल सकती है। मुखबिर के बताये स्थान पर दोनों को घेराबंदी का पकड़ लिया। तलाषी लेने पर उनके पास मौजूद पिट्ठू बैगों क्रमषः 3 किलो 800 ग्राम व 3 किलो 800 ग्राम कुल 7 किलो 600 ग्राम गांजा मिला। उक्त गांजा जप्त किया गया तथा गांजे को समरस कर सेम्पल निकालकर मौके पर सीलबंद किया। अभियुक्तगण प्रीतम एवं गजराज को गिरफ्तार मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय ने अभियुक्तगण के कारित कृत्य की गंभीर प्रकृति एवं मामले की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए अभियुक्तगण प्रीतम व गजराज को एनडीपीएस एक्ट के तहत 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया।