जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गंदी गंदी गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम कुडारी का निवासी है एवं ड्राइवरी का काम करता है दिनांक 10.07.2013 को रात करीब 9 बजे फरियादी क्रेषर पर था तभी आरोपी लीलाधर सौर आया और गंदी-गंदी गालियां देने लगा, फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लीलाधर उसके साथ मारपीट करने लगा तभी अन्य आरोपीगण किषोरी एवं धनीराम आ गए और वह भी गालियां देने लगे एवं जाते जाते धमकी दी कि अगर रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देेगें। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना केन्ट में दर्ज कराई। थाना केन्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया।

नोट- प्रकरण में अन्य 02 आरोपीगण लीलाधर आदिवासी एवं किषोरी आदिवासी पूर्व से फरार है।

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