उचित मूल्‍य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक  03/04/2003  को प्रथामिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मनसाया शाखा कालापीपल की ग्राम मनसाया एवं चारखेडी स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अभियुक्त  रामगोपाल सेल्समेन के पद पर कार्यरत था दिनांक 03/04/2003 को शाखा के पर्यवेक्षक ने लगभग एक माह से दुकान बंद होने व ताला लगा होने की शिकायत पर निरीक्षण कर यह पाया गया की दुकान बंद है, तब उन्होंने अभियुक्त रामगोपाल मीना को 3 दिन में डयुटी पर आने व दुकान खोलने हेतु सूचना दी, ताकी दुकान की स्कंंद सामग्री का सत्यापन कराकर स्टॉक संस्था प्रबंधन को हस्ताक्षरित कर दिया जावे, परन्तु अभियुक्त के न आने पर उसके घर पर सूचना दी, दिनांक 09/04/2003 को शाखा प्रभारी पर्यवेक्षक को नियमानुसार मनसाया व चारखेडी की दुकानों का सत्यापन कराया गया, तथा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें मनसाया दुकान में 65 हजार 866 रूपये तथा चारखेडी दुकान पर 55 हजार 922 रूपये की सामग्री स्टाक में कम पाई गई,  तथा उचित मूल्य  की दुकान शक्कर , गेहू, घासलेट, की राशि आरोपी द्वारा संस्था में जमा नहीं की जाकर कुल राशि 121788 रूपये का गबन किया गया। प्रंबधक द्वारा लिखित रिपोर्ट की गई तथा पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपंरात आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में न्यांयालय श्रीमान धीरज कुमार जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी को धारा 409 भादवि में गबन का दोषी पाते हुये दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता कमल सिंह गोयल सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!