जेल में बंद कैदियों को मिलेगी ई-मुलाकात की सुविधा

नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जेल अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी कैदियों को क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जिनके रिश्तेदार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ई-मुलाकात प्रणाली के माध्यम से किसी कैदी के परिवार का कोई सदस्य आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात कर सकता है। अदालत ने यह आदेश तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की अनुमति दी जाए, ताकि वह बीमार मां की देखभाल और अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए मुलाकात कर सके।

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