केजरीवाल को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज
दिल्ली. उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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