नाबालिक के साथ खोटा काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण सिंह पिता अंदर सिंह आयु 30 वर्ष जाति सौंध्या  निवासी ग्राम माताजी लालाखेडी थाना सोयतकला जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 376(3) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड   एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विशेष लोक अभियोजक  प्रतीक श्रीवास्तव के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17/02/2019 के लगभग 15 दिन पूर्व पीडिता की मां मजदूरी करने गई थी। पीडिता घर पर अकेली थी तभी आरोपी नारायण आया और पीडिता को जबरदस्ती घर के आगे बडली में ले गया और उसके साथ खोटा काम किया। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बात बताई तो जान से खत्म  कर देगा। पीडिता ने घटना के बारे में डॉक्टर एवं मां को बताया। डॉक्टर ने उक्त  घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर से पुलिस द्वारा पीडिता के कथन लेखबद्ध कर देहाती नालसी लेख की, जिसके आधार पर थाना सोयतकलां पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपेार्ट लेखबद्ध की। थाना सोयतकलां के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी  देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर एवं  प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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