नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर  द्वारा आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्या‍चार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va) में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 व 4(2) में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 363 व धारा 366 भादवि में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु.500-500 रू के अर्थदण्ड औऱ धारा 341 भादवि में 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक  प्रतीक श्रीवास्तव के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 18/03/2020 को नाबालिग पीडिता जब घर पर अकेली थी तभी करीबन 02 बजे आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा पीडिता के घर पर मोटरसायकल लेकर आया। आरोपी नाबालिग पीडिता को बहलाफुसलाकर खेत पर ले गया और कुए पर बनी टापरी में रोककर रखा। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ  जबरन  गलत काम किया और रात में भी उसके साथ तीन-चार बार गलत काम किया। पीडिता रोने लगी तो आरोपी उससे बोला की  तूझे कुए में फेक कर जान से खत्म कर दूंगा, जिससे वह बहुत डर गई । आरोपी  जब सो रहा था तभी पीडिता मौका देखकर पैदल भागकर अपने घर आई और माता-पिता व परिजन को घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने उनके साथ थाना कालापीपल में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कालापीपल के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन की ओर से पैरवी  देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर एवं  प्रतीक श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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