पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह बुंदेला पिता हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष, हाल निवासी संजयनगर, देवरी थाना देवरी जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2018 को मृतिका को उसके पति अभियुक्त चंदन ने पैसों के लेनदेन पर से विवाद होने पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसे ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र देवरी मे ले जाया गया जहां से पीड़िता को सागर रिफर कर दिया था जहां अस्पताल में इलाजरत पीड़िता की मृत्यु हो गई। दिनांक 10.12.2018 को थाना गोपालगंज जिला सागर को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त महिला आग में जलने से दिनांक 09.12.2018 को शाम 7ः23 बजे ईलाज हेतु भर्ती की गई थी। जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर 0/18 मर्ग सूचना दप्रस की धारा 174 प्रपी 15 लेख की जाकर घटना थाना देवरी की होने से असल कायमी हेतु थाना देवरी को प्रेषित की गई, जहां पर मर्ग क्रमांक 74/18 प्रदर्श प्री 07 के अुनसार पंजीबद्ध कर जांच में ली जाकर, जांच के दौरान यह पाया गया मृतिका के पति आरोपी चंदनसिंह के द्वारा मृतिका को जलाकर मार देना पाने से उसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन सिंह बुंदेला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया।

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