पत्नि की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा न्यायाधीश विजयसिंह कावछा सेंधवा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में निर्णय में आरोपी तिरासिंग उर्फ गुडिया निवासी फुलज्वारी कुंडिया फाल्या थाना निवासी जिला बड़वानी को धारा 302, 201 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 02.07.2019 एवं 03.07.2019 की मध्य रात्रि की है। आरोपी तिरासिंग अपनी पत्नी शारदाबाई के साथ पलसूद बाजार करने के लिए गया था। वह शराब पीकर शाम के समय पत्नी शारदाबाई के साथ में झगडा करते हुए अपने गाॅंव वापस जा रहा था। मृतिका के भाई झीना ने उसे शारदाबाई से झगडा करते हुए बाजार से जाते देखा था। बाजार से वापस जाते समय रास्ते में नाले के पास तीरासिंग ने अपनी पत्नी शारदाबाई के साथ लात घुसों से मारपीट की थी व उसे पकडकर घसीटा था। जिससे शारदाबाई की 4-5 पसलिया टूट गई थी एवं अंदरूनी चोटे लगी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। तीरासिंग ने शव को अपने काका चीमा के खेत में बनी झोपडी में छुपा दिया व ढंक दिया था पंरतु उसके काका ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया था। आरोपी मृतिका के चरित्र पर शंका करता था व अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। मृतिका के भाइयों ने कई बार उसे समझाईश भी दी थी। मृतिका के भाई सुरेश की रिपोर्ट पर थाना निवाली पर अपराध क्रमांक 132/2019 धारा 302, 201 भादवि अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरण को प्रशासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण मे चिन्हित किया गया।

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