हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सागर.द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा हत्या के आरोपी देवेन्द्र सोनी पिता बृजलाल सोनी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर हाल निवास विवेकानंद वार्ड, थाना मोतीनगर जिला सागर (म.प्र.) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त  प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री सौरभ डिम्हा वरिष्ठ एडीपीओ ने की। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि घटना दिनांक 10/06/2020 को फरियादी राहुल सोनी ने रिपोर्ट लेख करायी कि मृतक रोहित सोनी के मकान में किराए से रह रहे आरोपी देवेन्द्र सोनी से मकान खाली करने की बुराई पर से जान से मारने की नियत से लठ्ठ से मारपीट की तथा सिर पकडकर चबूतरे पर मार दिया जिससे रोहित गिरकर बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकल रहा था। जब फरियादी व उसका दोस्त सौरभ सोनी रोहित को उठाने पहुंचे तो देवेन्द्र ने जान से मारने की नीयत से उन पर भी चाकू से हमला किया। झूमाझटकी के दौरान आरोपी देवेन्द्र भाग गया। रोहित को फरियादी के दोस्त सौरभ ने तिली अस्पताल में भर्ती कराया जहां रोहित को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना पर थाना मोतीनगर में आरोपी देवेन्द्र सोनी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर पारित निर्णय में न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सोनी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- (पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा धारा 324 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500/-(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड) से दण्डित किया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!