दो नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 08.03.2019 को शाम लगभग 05:00 बजे उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष (पीडि़ता-1) एवं उसकी भतीजी उम्र 17 वर्ष (पीडि़ता-2) घर से बिना बताये कहीं चली गईं है और उनका मोबाईल नंबर बंद आ रहा है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया है। उक्त शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363,366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा अनुसंधान दौरान दोनों पीडि़ताओं को दस्तयाब किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों पीडि़ताओं द्वारा न्यायालय के 164 कथन में बताया कि आरोपी सौरभ पटैरिया उम्र 21 वर्ष निवासी – हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुंवरपुरा रोड- टीकमगढ़ एवं आरोपी अर्जुन सेन उम्र 23 वर्ष निवासी – शिवनगर कॉलोनी, टीकमगढ़ भगा ले गये थे। पीडि़ता-1 को आरोपी अर्जुन सेन व पीडि़ता-2 को आरोपी सौरभ पटैरिया भगा कर ले गया था एवं उनके साथ कई बार बलात्संग किया गया था। अनुसंधान के दौरान दोनों पीडि़ताओं एवं आरोपीगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया था तो पीडि़ता-1 के संबंध में आरोपी अर्जुन सेन व पीडि़ता-2 के संबंध में आरोपी सौरभ पटैरिया की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। न्यायालय के द्वारा डीएनए रिपोर्ट निश्चयात्मक आने से दोनों आरोपीगण को पीडि़ताओं के साथ बलात्संग का दोषी मानते हुए आरोपी सौरभ पटैरिया एवं अर्जुन सेन को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा – 376(2)(एन) भा.दं.सं. के अपराध में क्रमश: 10 – 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 – 10,000/- (दस-दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से, धारा- 3(2)V अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में आजीवन कारावास एवं 10,000 – 10,000/- (दस-दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(W)(II) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी, आर.सी. चतुर्वेदी द्वारा की गई।