नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम  एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी माखन राव पिता अम्बाराम राव, जाति ढोली आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम नरवल, थाना कोतवाली आगर जिला आगर म.प्र. को भादवि की धारा 366 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रू. अर्थदंड , पॉक्सो एक्ट  की धारा 5एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रू. अर्थदंड तथा एस.सी.एस.टी. एक्ट  की धारा 3(2)(v) सहपठित धारा 376(3) में आजीवन कारावास व 3000/-रू. अर्थदंड तथा 3(2)(VA) सहपठित धारा 363 भा‍दवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रू. अर्थदंड  से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के पिता ने दिनांक 19.09.2020 को थाना कोतवाली आगर में सूचना दी की उसकी अवयस्क लडकी को आरोपी माखन राव बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की सूचना पर से थाना कोतवाली आगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा बालिका को  दस्तयाब किया गया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी  माखन राव ने उसके साथ गलत काम किया था । अनुसंधान पश्चाात पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपी माखन राव को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।

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