गोली मारकर हत्या, के मामले में आजीवन कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 13.08.2016 लगभग सुबह 09:30 बजे रविन्द्र सिंह उर्फ रजऊ राजा मोटर साईकिल से अपने घर जा रहे थे। जेसे ही वह बिहारी जू मंदिर के पास पहुंचे वहां पर प्रेमनारायण उर्फ पप्पू ने अपने साथियों के साथ रविन्द्र को रोक लिया और पुरानी बुराई पर से प्रेमनारायण ने रविन्द्र पर कट्टे से तीन- चार फायर कर दिये और वह वहॉं से भाग गया। रविन्द्र को इलाज हेतु जिला अस्पताल टीकमगढ़ लाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना की असल रिपोर्ट थाना बल्देवगढ़ में की गयी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आज दिनांक 12.03.2021 को पारित अपने निर्णय में आरोपी प्रेमनारायण उर्फ पप्पू दुबे पुत्र सुरेन्द्र दुबे उम्र 38 वर्ष को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25 (1) ए एवं 27 आयुध अधिनियम में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त चिन्हित मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री आर० सी० चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा की गयी।