नवयुवक की हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नवयुवक की हत्या करने वाले आरोपीगण सनी उर्फ राजेन्द्र यादव, हनी उर्फ भूपेंद्र सिंह ठाकुर और सौरभ तोमर को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी सनी उर्फ राजेन्द्र यादव को 25(1)(1-बी)(बी) आयुध अधि. 1959 के तहत भी 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत कुमार जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया । मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनॉक16.01.2021 को रात्रि लगभग 11ः30 मुकीत खान नामक व्यक्ति आहत मुहम्मद हैदर को लेकर बुंदेलखंड मेडीकल कालेज सागर पहुॅचा जहॉ मौके पर मौजूद चिकित्सक ने उक्त मुहम्मद हैदर की जॉच की तथा मरीज को मृत घोषित कर दिया । थाना प्रभारी गोपालगंज को मेमो की सूचना दी गई, शव को शवगृह में रखा गया तत्पश्चात थाना प्रभारी गोपालगंज केा सूचना प्राप्त होने पर वे स्टाफ के साथ बुंदेलखंड मेडीकल कालेज पहुॅची , जहॉ 16.01.2021 की मध्य रात्रि अर्थात 17.01.2021 के 12ः20बजे अहद खान के द्वारा सनी यादव, हनी उर्फ भूपेंद्र ठाकुर और सौरभ के विरूद्ध देहाती नालिसी लेख कराई गई उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह बावू उस्ताद परकोटा वाले की पीली कोठी वाली फोरव्हीलर गाड़ियों की गेरेज में मेकेनिक का काम करता है उसके साथ बाबू उस्ताद के लड़के अहद का साला हैदर भी काम करता है आज दिनॉक को रात्रि लगभग 10ः30 बजे वह और उसका दोस्त राज ठाकुर तथा हैदरभाई बोलेरो गाड़ी से घर जा रहे थे नाव मंदिर के पास अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुॅचे कुलिया के सामने हनी ठाकुर मोटर साइकिल लेकर आया उसके पीछे सौरभ तोमर भी गाडी में आया , उसके पीछे सनी यादव भी आया, सनी यादव ने जान से मारने की नियत से हैदर के सीने में बॉयी तरफ चाकू मार दिया, हैदर चिल्लाया कि चाकू मार दिया तो सनी यादव , हनी ठाकुर एवं सौरभ तोमर के साथ गाड़ी में पीछे बैठ गया तथा वह तथा राज ठाकुर उन्हें पकड़ने दौडे़ तो सनी यादव ने चाकू घुमा दिया इसके बाद तीनों तीन मड़िया तरफ भाग गये, हैदर जमीन पर गिर गया , शराब दुकान के बाजू से नमकीन की दुकान वाले की मोटर साइकिल से मुकीत तथा राज ठाकुर , हैदर को लेकर मेडीकल कालेज लेकर चले गये , उसने दौड़कर घटना बाबू उस्ताद को बताई एवं मेडीकल कॉलेज पहुॅचा जहॉ थाना प्रभारी गोपालगंज को रिपोर्ट लेख कराई जिस पर से घटना स्थल कोतवाली क्षेत्र होने से थाना कोतवाली में असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत 302 भादवि के तहत पंजीबद्ध की गई, उक्त मामले की विवेचना निरीक्षक नवल आर्य द्वारा की गई ।घटना स्थल से जप्ती की कार्यवाही की गई , विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्सा मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई एवं आरोपीगण से एवं घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया थाना-कोतवाली द्वारा धारा 302/34, भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत कुमार जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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