सोशल मीडिया दोस्ती से उत्पन्न प्रेम संबंध: युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, कोर्ट ने खारिज की याचिका

 

बिलासपुर। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दोस्ती के बाद  प्रेम संबंध ने गंभीर मोड़ लिया, जब दोनों के बीच न केवल भावनात्मक जुड़ाव बना, बल्कि शारीरिक संबंध भी स्थापित किए गए। इस दौरान युवती दो बार गर्भवती हुई और युवक के कहने पर उसने गर्भपात भी कराया। हालाँकि, जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो युवक ने न केवल शादी से इंकार कर दिया, बल्कि उससे पैसे की भी मांग करने लगा। इस मामले में युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और एफटीसी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद युवक को दोषमुक्त करार दिया। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए युवती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उसने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता युवती ने अपनी याचिका में कहा कि उसने 2018-19 के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर युवक से दोस्ती की थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, जिससे प्रेम संबंध उत्पन्न हुआ। युवती ने बताया कि 2021 में युवक ने उसे फोन कर बुलाया और बाइक पर बैठाकर अपने दोस्त के घर ले गया, जहां युवक ने शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवक के साथ उसके कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए, जिससे दो बार युवती गर्भवती हुई और युवक ने गर्भपात भी कराया।

याचिका में युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तब युवक ने 25 लाख रुपये की मांग की और शादी से इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और युवती की याचिका खारिज कर दी।

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