June 29, 2024

Maharashtra में मॉल, जिम और स्पा खुले, सिनेमा हॉल समेत इन गतिविधियों पर पाबंदी जारी


मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होने के बाद पाबंदियों में ढील का ऐलान कर दिया गया है. हालांकि छूट उन जिलों में ही दी जाएगी जहां पॉजिटिविटी रेट कम हैं. इन जिलों में आज से मॉल और जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है. साथ ही दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. प्रतिबंधों में छूट उन 11 जिलों पर लागू नहीं होगी जहां अब भी ज्यादा मामले आ रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन में ढील देने के लिए घोषणा की है.

रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

जिन जिलों में प्रतिबंधों में छूट दी गई है वहां दुकानों और शॉपिंग मॉल के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. अब हफ्ते में पांच दिन रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक. रविवार को जरूरी सामानों के अलावा बाकी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ हफ्ते के पांच दिन शाम 4 बजे तक लोग खाना खा सकेंगे. खाना पैक कराकर ले जाने की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी.

पार्कों, खेल के मैदानों में लौटेगी रौनक

सरकार ने पार्कों और खेल के मैदानों को खोलने की इजाजत दे दी है. इन जिलों में सरकारी व निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सरकार का कहना है कि जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम जारी रहना चाहिए.

फिटनेस फ्रीक के लिए अच्छी खबर

जिम, सलून और ब्यूटी पार्लर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं लेकिन उन्हें एसी बंद रखना होगा. ये भी हफ्ते के पांच दिन रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं और शनिवार को 3 बजे तक. रविवार को ये पूरी तरह बंद रहेंगे.

इन गतिविधियों पर पाबंदी जारी

मल्टीप्लेक्स समेत सिनेमा हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. साथ ही पूजा स्थल भी बंद ही रहेंगे. राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन अभी भी प्रतिबंधित हैं. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहरी गतिविध‍ियां प्रतिबंध‍ित रहेंगी.

मुंबई में दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी

वहीं, सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद BMC ने भी मुंबई के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने और फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों की शूटिंग एवं खेल संबंधित गतिविधियां बहाल करने का सोमवार को फैसला किया.

इन जिलों को छूट नहीं

कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर.

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