मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी मुन्ना खान पिता कासिम खान उम्र 65 वर्ष निवासी थाना केन्ट जिला सागर को प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा पैरवी की गई। लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ए. डी. पी. ओ. सौरभ डिम्हा ने बताया कि प्रकरण क्रमांक 1610/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 1611/2021 के आरोपी मुन्ना खान द्वारा दिनांक 30.06.2021 को सागर के कगरयाउ घाट के पास से मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 15 एम.टी. 3561 की चोरी की एवं दिनांक 03.07.2021 को मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक एम.पी. 15 एम.एन. 8753 भगवानगंज जिला सागर से चोरी की। उक्त दोनों प्रकरणों के फरियादियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्को से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी को उक्त दोनों प्रकरणों में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया।