आरबीआई के फैसले पर तत्काल सुनवाई नहीं

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए जारी आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने जब कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है, तो कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय है, सार्वजनिक मंच नहीं है। यह दूसरी बार है जब न्यायालय ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है ।

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