अरविंद केजरीवाल के कोर्ट वीडियो को हटाने नोटिस जारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने को कहा गया, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को निर्देश दिया कि जब भी उनके संज्ञान में ऐसा कोई कंटेंट आए, तो उसे हटा दें। न्यायालय ने अन्य सोशल मीडिया हैंडल को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021″ के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि खराब करने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना अरविंद केजरीवाल और आप द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है।