अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा साहब द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब बैचने के आरोप में आरोपी कमलेश पिता सिलदार नि. ग्राम मालवन जिला बड़वानी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को एक वर्ष का कारावास एवं 25000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु. कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 28.04.2019 को अबकारी उपनिरीक्षक एस.एस. मोरे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मालवन के अम्बा फलिया का निवासी कमलेश पिता सिलदार अपने घर पर किराना दुकान में अवैध रूप से शराब बेचता है। सूचना पर राहगीर पंचान व आबकारी बल को अवगत कराकर हमराह फोर्स लेकर मुखबिर के बताये स्थान ग्राम मालवन आरोपी कमलेश के घर दुुकान पहुंचे। जहां कमलेश उपस्थित था। कमलेश के घर की तलाशी लेने पर उसके घर /दुकान से देशी -विेदेशी मदीरा की पेटीया मिली और पेटीयो मे रखे पाव मे कुल 55 बल्क लीटर शराब पायी गयी। मौके पर उक्त व्यक्ति से शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी के घर से शराब जप्त कर उसके विरूद्ध अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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