अवैध शराब रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि थाना मोहनगढ़ में पदस्थ उपनिरीक्षक एम.आर. वगेन को दिनांक 02.05.2015 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अचर्रा में राजू यादव अपने कमरे में देशी शराब की 6-7 की बिना लाईसेंस के बेचने को रखे है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराह स्टाफ ग्राम अचर्रा में राजू यादव के कमरा में पहुंचे तो राजू यादव कमरे में एक जूट के बोरा में बिना लाईसेंस के 6 कागज के कार्टून में 50-50 क्वाटर कुल 300 क्वाटर मात्रा 54 लीटर बेंचने को रखे था जिसके पास शराब रखने और बेंचने का लाईसेंस नही था। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाये जाने से मौके पर साक्षीगण के समक्ष उक्त शराब जप्त कर जप्तशुदा पेटियों में से दो-दो क्वाटर जांच हेतु सैम्पल के रूप में जप्त किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाना मोहनगढ़ में आरोपी के विरूद्ध धारा अपराध क्रं. 47/2015 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् प्रकरण की समग्र परिस्थितियों और अभियुक्त से जप्तशुदा शराब की मात्रा को देखते हुए अभियुक्त राजू यादव को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 25000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती अंजली अग्रवाल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।